आज के इस लेख में हम आपको पीएफ से अवगत कराने जा रहे हैं। जी हां, दोस्तों यहां पर आप जानेंगे कि EPF Scheme यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना क्या है, इसके लिए कौन-कौन पात्र है? पीएफ से जुड़ें अहम नियम क्या हैं? इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने पर आपको कौन- कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? इसके अलावा आप जानेंगे कि आप कौन सी जरूरतों पर पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो चलिए फिर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ईपीएफ स्कीम क्या है?
EPF Scheme क्या है?
- ईपीएफ एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार, इस स्कीम के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों प्रत्येक माह एक विशिष्ट राशि का योगदान करते हैं। उनके वेतन का एक निश्चित हिस्सा (12%) ईपीएफ खाते में जमा होता रहता हैं।
- आप ईपीएफ खाते में जमा राशि की जानकारी अपनी सैलरी स्लिप से पता कर सकते हैं।
- EPF में जमा पैसा एक तरह से रिटायमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करता है।
नोट- आप रिटायर होने या संगठन छोड़ने के बाद खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यदि आपका निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस इस ईपीएफ राशि को निकाल सकता है।
EPF Full Form
आपको बता दें कि ईपीएफ की फुल फॉर्म ‘Employees’ Provident Funds’ है, जिसे हिंदी में ‘कर्मचारी भविष्य निधि’ के नाम भी जाना जाता है।
ईपीएफ योजना में शामिल होने के लिए पात्र कौन है? (Who is Eligible for EPF Scheme)-
ईपीएफ योजना के नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी के लिए ईपीएफ योजना में शामिल होना के लिए जरूरी है कि उसका वेतन प्रति माह 15,000 रुपये से कम या उसके बराबर हो।
वहीं दूसरी ओर जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो उनके लिए ईपीएफ योजना में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर वह चाहते हैं, तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
कौन सी जरूरतों पर मिलेगा EPF का कितना पैसा?
1.अगर आप अपने बच्चों, भाई-बहन या अपनी शादी के लिए अपने ईपीएफ एकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो पीएफ खाते में जमा पैसे का आधा हिस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको नौकरी करते हुए पूरे सात साल हो गए हों।
2.अगर आप घर या जमीन खरीदना चाहते हैं और आपको जॉब करते हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं तो आप कुछ शर्तों के साथ PF अकाउंट से रकम निकालने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने/बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं।
3.मेडिकल इमरजेंसी होने पर यानी कि अपनी, बच्चों या माता- पिता की गंभीर बीमारी की स्थिति में आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
4.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गत वर्ष EPFO ने अपने कर्मचारियों के एक महीने से अधिक समय तक बिना जॉब के रहने पर पीएफ का 75 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति दी थी. EPF में जमा बाकी 25 फीसदी हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
EPF से जुड़े अहम नियम ( Important Rules related to EPF )
1.पीएफ खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। जिसका मतलब है कि अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। दसअसल, यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ के द्वारा किया गया है।
- इससे पहले 3 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था।
3.आपको बता दें कि वर्तमान के नियमों के अनुसार 5 साल से अधिक समय खाते के लगातार निष्क्रिय रहने पर इससे पैसे निकालने पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा।
4.साल 2017-18 में ईपीएफ खाते में जमा पैसा पर ब्याज की दर 8.55% थी। जबकि वित्त वर्ष 2019 के लिए इसे बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया है।
5.भले ही पीएफ योगदान मासिक आधार पर जमा किए जाते हों, लेकिन सरकार द्वारा इन योगदानों पर ब्याज की गणना निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाती है।
नोट- ब्याज केवल ईपीएफ खाते के शेष के लिए दिया जाता है, न कि ईपीएस फंड के लिए।
EPF से जुड़े फायदे (Advantages of EPF)
- ईपीएफओ द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर आपको ईपीएफ खाते में जमा राशि पर एक निश्चित स्तर का ब्याज प्राप्त होता है। आपको पीएफ के पैसे पर 8 से 9 प्रतिशत तक ब्याज मिलता है।
- इतना ही नहीं ब्याज के साथ आपको मिलने वाली कुल राशि पर टैक्स छूट भी मिलती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस पोस्ट के माध्यम से पीएफ से जुड़ी जानकारी हासिल करने में अवश्य ही मदद मिली होगी। हमें कमेंट के जरीए जरूर बताएं कि आपको यह लेख कैसा लगा साथ ही इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी पीएफ के बारें में विस्तृत जानकारी पा सकें। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट के जरीए हमसे पूछ सकते हैं।
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